सीतापुर। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व एसपी आरपी सिंह ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधी में ईपास जारी करने के निर्देश मिले हैं। जिसमें आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु आनलाइन ई-पास जारी करने निर्देश मिले है। जबकि इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल, आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को ईपास की जरूरत नहीं है। मेडिकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाईयों में उपस्थिति तथा उद्योगों सम्बन्धी कार्य, ई-कामर्स आपरेशन्स, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा इण्टरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति को ईपास से छूट रहेगी।
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