सीतापुर। जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव गृह गोपन अनुभाग शासन के पत्र 20 अप्रैल के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रात 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त अन्य कोई आवागमन की अनुमति नहीं होगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनेटाईजेशन व फॉगिंग की कार्यवाही की जाये। उन्होंने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये है जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शहर, ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रूपये 1000 व दूसरी बार अधिकतम रूपये 10000 तक जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराना सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष सार्किल के क्षेत्राधिकारी का सीधा उत्तरदायित्व होगा। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, दक्षिणी, समस्त क्षेत्राधिकारी अपने-अपने काउन्टर पार्ट प्रशासनिक अधिकारी के साथ स्वयं प्रतिदिन भ्रमणशील रहकर मुख्य मार्ग चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेगें। वर्तमान में कोविड.19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के सम्बन्ध में जनपद में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 08 बजे से प्रातरू 07 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाये। इस सम्बन्ध में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं चेकिंग की जाये तथा सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। कोविड.19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाये। शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इन्डस्ट्रीस को चलाने की अनुमति के साथ.साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोडकर कोविड.19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्युटिकल, अन्य उद्योगों जैसे दवाएं सैनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों श्रमिकों को तदानुसार आने.जाने की अनुमति होगी। शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड.19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड.19 के प्रोटोकॉल के साथ अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड.19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। कोविड.19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष कर राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रेस प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। सरकारी निजी अस्पतालों, सरकारी निजी मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इन्सपेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन के कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन की समस्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जाये। अग्निशमन विभाग द्वारा फागिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि शासनादेश में निहित निर्देशों के प्रत्येक बिन्दुओं का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त तहसीलदार, थाना प्रभारी द्वारा शासनादेश में निहित निर्देशों का अपने.अपने क्षेत्र में अपने निकट पर्यवेक्षण में कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये।
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