त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने, संशोधन व विलोपन की कार्रवाई के संबंध में डीएम ने जारी किया दिशा-निर्देश

त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने, संशोधन व विलोपन की कार्रवाई के संबंध में डीएम ने जारी किया दिशा-निर्देश



लखीमपुर खीरी:जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने ज़िले के सभी एसडीएम/ सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सभी तहसीलदार/अतिरिक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं कोआर्डिनेटर अधिकारी/सभी बीडीओ को त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने, संशोधन व विलोपन की कार्यवाही के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में सुनिश्चित कर लिया जाए कि उप्र पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उप्र पंचायती राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली 1994 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भली-भांति संवीक्षा कराई जाए ताकि किसी पात्र व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से न छूट जाए यदि कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है व त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन के उपरांत उप्र पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 9 की उपधारा 10 के तहत अधिसूचित उप्र पंचायती राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पूरक उपबंध आदेश के प्रस्तर दो (छह) के के अनुसार निर्वाचक नामावली के 22 जनवरी 2021 को अंतिम प्रकाशन के उपरांत से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किए जाने से पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन व विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग उप्र के निर्देशानुसार तहसील व विकासखंड की ग्राम पंचायतों के अंतर्गत व्यापक रूप से सर्वसाधारण को सूचित करें कि इस अवधि में भी वे नाम सम्मिलित करने संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन कर सकते हैं अतः समय अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई नामांकन के लिए नियत अंतिम दिनांक तक ही की जाएगी। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से छूट ना जाए। किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित ना हो उक्त अवधि में प्राप्त दावा, आवेदन के निस्तारण की कार्यवाही प्रत्येक सप्ताह के अंत में पूर्ण कर पांडुलिपि सूची कंप्यूटराइजेशन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


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