मतदाता पहचान के लिये वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र भी आयोग द्वारा अनुमन्य

मतदाता पहचान के लिये वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र भी आयोग द्वारा अनुमन्य


 जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया है कि 337- देवरिया सदर विधानसभा के उप निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत आगामी 3 नवम्बर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते हैं, उन्हे आयोग द्वारा वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करने की अनुमन्यता की गयी है।


        जिलाधिकारी किशोर ने अनुमन्य वैकल्पिक फोटो पहचान के दस्तावेजो के पूर्ण विवरण में बताया है कि मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एन पी आर अन्तर्गत आर जी आई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसद/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र मतदाता अपनी पहचान के लिये प्रस्तुत कर सकता है।


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