एटा- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार दिनांक 09.10.2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से बेटी- बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय एवं कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं उसे रोकने के उद्देश्य से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जनपद एटा में स्थित विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं हेतु वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित किया गया। शिविर के मुख्य उद्देश्य हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विद्यालयों में अध्यनरत छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए सरकार द्वारा छात्राओं के संबंध में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया तथा सभी से अपील की गई कि बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों का पुलिस विभाग द्वारा कढाई से पालन करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही साथ एक प्रभावी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इस बुराई से बच्चों को निकालने के प्रयास पर बल दिया गया।
सचिव द्वारा छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा करने हेतु टिप्स दिए गए तथा बाल श्रमिक कानून एवं बाल विवाह के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि बालश्रम बाल ट्रैफिकिंग एवं सामाजिक बुराई है जिसको इससे संबंधित विभागों के समेकित प्रयास से समाप्त किया जा सकता है। सचिव द्वारा इस वर्चुअल शिविर में छात्राओं/ अध्यापिकाओं को कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें तथा छीकते एवं खांसते समय मुंह पर कपड़ा अथवा रुमालाड़ी अवश्य बांधे तथा हर पल अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें। सचिव द्वारा उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहें अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वयं को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
0 टिप्पणियाँ