जनपद कुशीनगर के अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने बताया कि ग्राम कांटी थाना कोतवाली पड़रौना में 01 व्यक्ति के कोरोना वायरस (covid-19) पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप कोविड-19 के फैलाव को रोकने, बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से ग्राम कांटी के 03 कि0मी0 के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 16 मई 2020 से सील किये जाने एवं सम्बन्धित क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास एवं वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया की धारा 144 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ग्राम के 03 की0मि0 के परीक्षत्र में लोगों को अनावश्यक आवागमन को प्रतिबंधित करने के लिये आज दिनांक 16-05-2020 को निर्देशित किये है कि अग्रिम आदेश तक अनुपालन किया जाय,साथ ही सख्त चेतावनी व आदेश दिये हैं कि उक्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। उलंघन किये जाने की दशा में सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक/ दंडात्मक कार्यवाही की जाय। बीमार व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय ले जाने तथा मृतकों के अंतिम संस्कार जैसे अति आवश्यक कार्य हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के शर्त के साथ सीमित छूट प्रदान की जाएगी।
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