कुशीनगर/खड्डा: 55 कुंतल राशल की कालाबाजारी पकड़े जाने पर मार्केटिंग इंसपेक्टर को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

कुशीनगर/खड्डा: 55 कुंतल राशल की कालाबाजारी पकड़े जाने पर मार्केटिंग इंसपेक्टर को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल


कुशीनगर में लॉकडाउन के दौरान गरीबों का राशन ब्लैक मार्केट में भेजा जा रहा था। इसमें खड्डा के मार्केटिंग इंसपेक्टर खुद संलिप्त थे। खड्डा तहसील क्षेत्र में 55 कुंतल राशल की कालाबाजारी पकड़े जाने पर मार्केटिंग इंसपेक्टर विजय प्रकाश अग्रहरी को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। इस मामले में मार्केटिंग इंसपेक्टर व वाहन स्वामी पर ईसी एक्ट का केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
 
बीते तीन अप्रैल को खड्डा के एसएमआई गोदाम से 55 कुंतल राशन एक ट्रैक्टर ट्राली  पर लोड कर बाहर भेजा जा रहा था। डोर टू स्टेप सिस्टम लागू होने के बाद एसएमआई गोदाम से ठेकेदार ही राशन की निकासी कर सकता है मगर यहां बिना ठेकेदार के ही राशन निकाल लिया गया था। ठेकेदार के आदमी ने खड्डा थाने को सूचना दी। पुलिस ने ट्राली थाने में मंगा कर कब्जे में ले लिया।  


विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने डीएम से शिकायत की और कहा कि इसकी जांच में एसडीएम खड्डा की बजाय अलग टीम बनाकर कराएं। डीएम भूपेन्द्र एस चौधरी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडेय के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम गठित कर जांच करायी। जांच में खुलासा हुआ कि राशन की काजाबाजारी में खुद मार्केटिंग इंसपेक्टर लिप्त थे। उन्हीं के निर्देश पर माल की निकासी हुई थी। तब ग्रामीणों के पूछने पर कहा गया था कि राशन एमडीएम का है। जब ठेकेदार ने अपना आदमी भेजा तब क्लीयर हुआ कि राशन ब्लैक मार्केट में भेजा जा रहा है।
 
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में मार्केटिंग इंसपेक्टर को सीधे कालाबाजारी का जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को जिला खाद्य वितरण अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने मार्केटिंग इंसपेक्टर व ट्रैक्टर स्वामी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियिम के तहत एफआआईआर दर्ज करायी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर मार्केटिंग इंसपेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना शुरू कर दी है। 


ऐसे पकड़ी गयी कालाबाजारी
खड्डा एसएमआई गोदाम से तीन अप्रैल को एमडीएम के नाम पर गोदाम से 55 कुंतल खाद्यान्न कालाबाजारी के लिए ट्रैक्टर ट्राली निकाला गया। बिहार की ओर इसे ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों ने तभी ठेकेदार के आदमी अभिषेक शुक्ला को फोन कर दिया। अभिषेक ने ट्रैक्टर चालक को रोक कर पूछताछ  की तो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को थाने में ले जाकर खड़ा कर दी।  


मार्केटिंग इंसपेक्टर व वाहन स्वामी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करायी गयी है।  इस मामले में मार्केटिंग इंसपेक्टर को जेल भेज दिया है। 
विनय प्रताप सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी


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