पीपीगंज इलाके में हुई नवजात की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें नवजात की हत्या के लिए नाबालिग मां और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी ठहराया गया है।
नाबालिग मां और हैवान पर केस
आरोपित विभाष्म के विरुद्ध दुष्कर्म, आपराधिक साजिश रचने, हत्या और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि नाबालिग मां को नवजात की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराया गया है।
कब्र से शव निकाल कराया गया पोस्टमार्टम
पीपीगंज इलाके में एक गांव के पास 31 जनवरी को नवजात की लाश मिली थी। पहले तो पुलिस ने शव को दफन करा दिया था, लेकिन बाद में अधिकारियों के निर्देश पर चार दिन बाद शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध नवजात की हत्या का मुकदमा दर्ज किया।
नाबालिग मां ने बताई दुष्कर्मी की कहानी
22 फरवरी को मामले का पर्दाफाश करते हए नवजात की नाबालिग मां को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में नाबालिग ने अपने ही गांव के विभाष्म सिंह पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई थी।
इसलिए किया गया गिरफ्तार
बाद में बच्चा पैदा होने पर विभाष्म के साथ मिलकर उसने हत्या कर दी। इस घटना में नाबालिग की मां भी शामिल थी। इस आधार पर उसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया था। विभाष्म ने 26 फरवरी को कोर्ट में समर्पण कर दिया था। एसओ कैंपियरगंज निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि कोर्ट में नाबालिग मां का बयान दर्ज हो चुका है। चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है।
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