कुशीनगर : जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में जनपद कुशीनगर छेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 द0प्र0 संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस कि शर्तों का उलंघन कर कोई भी
आमजन मानस, राजनैतिक संगठन,एवं कर्मचारी संघों द्वारा किसी भी प्रकार का धरना जुलूस , सभा, प्रदर्शन का आयोजन नही किया जाएगा, तथा जनपद सीमा अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर
आपत्तिजनक,अश्लील,साम्प्रदायिक, अथवा शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे, भाषण नही करेगा, तथा कोई भी व्यक्ति आडियो-वीडियो, सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी संदेश प्रसारित नही करें जिससे साम्प्रदायिक सदभाव बाधित होने की संभावना हो ।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने, बरामदे , छत पर,दीवार या किसी अन्य स्थान पर ईंट, पत्थर,तेजाब,या चोट पहुंचाये जाने वाले कोई भी बस्तु एकत्र नही करेगा, तथा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवरण
पत्रिका पुस्तक अथवा कोई भी लेख न तो प्रकाशित करेगा और न ही वितरण कराएगा, जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग समुदाय में घृणा, द्वेष, पैदा करने की भावना उत्पन्न हो।
डॉ0 सिंह ने बताया कि किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे, यह आदेश रेलवे बस स्टेशनों पर लागू नही होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अफवाह नही फैलाएगा, और न ही फैलाने का प्रयास करेगा जिससे कि कोई भी समुदाय दिग्भ्रमित हों।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध भा0द0प्र0 संहिता की धारा 188 के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी डा0 सिंह ने आम जनमानस, सभी राजनैतिक गैर राजनैतिक संगठनों से अपील किया है कि उनके द्वारा किसी भी स्थिति में धारा 144 का उलंघन न किया जाय,तथा वर्तमान से जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को पॉलन करें, व पूरी सतर्कता बरतें, किसी के बहकावे में न आयें।
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