कुशीनगर: DM व SP ने नागरिक संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के संबंध में की बैठक

कुशीनगर: DM व SP ने नागरिक संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के संबंध में की बैठक

कुशीनगर : जिलाधिकारी डा0 अनिल कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के सम्बन्ध में भ्रम फैलानें एवं निरर्थक विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन,जुलूस इत्यादि से बचकर जनपद कुशीनगर में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व अमन चैन बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के सम्बन्ध में जनपद के थाना हाटा में मुस्लिम वर्ग के लोग संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की।


तथा लोगो को बताया गया कि जनपद में धारा 144 CRPC लागू है ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली बिना अनुमति के नही निकाली जा सकती है। एक सम्मानित, जिम्मेदार एवं शांतिप्रिय नागरिक होने के नाते आप किसी भी प्रकार का हिंसक विरोध -प्रदर्शन,
भड़काऊ भाषण नारेबाजी न करें | किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं और किसी भी समस्या के आने पर उस सूचना को सत्यापित करते हुए सही वस्तु स्थिति से जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के CUG मोबाइल नम्बर पर अवगत करायें।
उक्त गोष्ठी में बिल को लेकर लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी उसको दूर करते हुए बताया गया कि यह एक्ट भारतीयों के किसी भी समुदाय को क्षति नहीं पहुंचाता है। राष्ट्रीय एकता अखंडता व आपसी सौहार्द को प्रभावित करने वाले सन्देश
सोशल मिडिया पर फैलाना, प्रचारित कराना भा0द0सं0 की धारा 153A/153B तथा सूचना व प्रोद्यौगिकी अधिनियम की धारा 66D(A) का दण्डनीय अपराध है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है, अतः इससे बचें |
उपस्थित नागरिकों द्वारा प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करनें एवं शान्ति व्यवस्था बनायें रखनें की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गयी। ।


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