तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गांव बैरागी पट्टी स्थित मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में जेल भेजे गए चारों आरोपितों की कस्टडी रिमांड, कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। एटीएस और पुलिस ने कोर्ट से पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी में देने का अनुरोध किया था। जूडिशियल मजिस्ट्रेट कृष्ण प्रताप सिंह ने 48 घंटे की रिमांड मंजूर करते हुए एटीएस और पुलिस को पाबंदियों को पालन करने का निर्देश भी दिया है।
अदालत ने 15 नवंबर की सुबह आठ बजे से 48 घंटे की रिमांड मंजूर की है। 17 नवंबर की सुबह आठ बजे रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। गुरुवार को पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के साथ ही उन्हें रिमांड पर देने का अनुरोध किया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपितों को रिमांड पर देने का आदेश दिया।
11 नवंबर को दोपहर बाद मस्जिद में तेज विस्फोट हुआ था। जांच-पड़ताल में बारूद से विस्फोट की बात सामने आने पर मस्जिद के मौलाना अजीमुद्दीन उर्फ अजीम, गांव के युवक इजहार, आशिक, जावेद व मुन्ना सहित चार को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने धारा -5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 147, 295, 120 बी व 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने आरोपितों की सुपुर्दगी के साथ पुलिस को विभिन्न पाबंदियों पर भी अमल करने का निर्देश दिया है।
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