आइएनएक्स मीडिया केस से जुड़े मनी लॉड्रिंग से मामले में बुधवार को गिरफ्तार किए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस पी चिदंबरम 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने चिदंबरम ईडी की कस्टडी के दौरान घर का खाना और दवा लेने की इजाजत भी दे दी है। चिदंबरम ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें ईडी की हिरासत के दौरान घर का बना खाना खाने की इजाजत दी जाए।पीटीआइ के मुताबिक, कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के मुद्दे पर कोर्ट में बहस हुई। ईडी के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि चिदंबरम से पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी में लेने की जरुरत है। जबकि चिदंबरम के वकील कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया है। सिब्बल ने कहा कि जब चिदंबरम जेल में थे तो ईडी ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की।
बता दें कि ईडी चिदंबरम को 14 दिन अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती थी लेकिन कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक ही कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि ईडी के जांच अधिकारी चिदंबरम से उनके परिवार से जुड़ी कुछ विदेशी संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेंगे। इसके अलावा उनके बेटे कार्ति के नाम पर संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में भारत, ब्रिटेन और स्पेन में कार्ति की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। जांच एजेंसी मामले में अपने पहले आरोपपत्र या अभियोजन शिकायत पर काम कर रही है। इसमें चिदंबरम के आगे के बयान को शामिल किया जा सकता है।
कोर्ट में चिदंबरम की पेशी
इससे पहले बृहस्पतिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम को पेश किया गया। चिदंबरम की पेशी विशेष जज अजय कुमार कुहर के सामने हुई। बता दें कि कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से बृहस्पतिवार को दोपहर बाद तीन बजे पेश करने का निर्देश दिया था। उधर, सीबीआई मामले में पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। वह न्यायिक हिरासत में कितने दिन रहेंगे कोर्ट ने इसकी तारीख अभी नहीं बताई है। विशेष जज अजय कुमार ने कहा कि सीबीआइ मामले में सुनवाई की अगली तारीख ईडी मामले में सुनवाई के बाद तय की जाएगी।
बुधवार को ईडी ने चिदंबरम को किया था गिरफ्तार
इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को चिदंबरम से दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआइ की हिरासत में रहने के बाद कांग्रेस नेता अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी न्यायिक हिरासत बृहस्पतिवार को खत्म हो रही थी।
यह है पूरा मामला
आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल में 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं।ईडी ने पीएमएलए के तहत एफआइपीबी की मंजूरी देने में अनियमितताओं की जांच के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच सितंबर को चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। चिदंबरम 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। बीते शुक्रवार को ईडी ने अर्जी दायर कर चिदंबरम को पेश करने की मांग की थी।
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