चालान कटने के बाद भी ये काम करें तो बच सकेंगे जुर्माने से           

चालान कटने के बाद भी ये काम करें तो बच सकेंगे जुर्माने से           

                                                         


लखनऊ : ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने पर अगर चालान कट गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। चालान किस आरोप में कटा है और उस पर कितना जुर्माना हुआ है, यह चालान पर्ची पर लिखा होता है। अगर किसी दस्तावेज के न होने पर चालान कटा है तो 12 दिन के भीतर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को दस्तावेज दिखाकर उस पर जुर्माना एकदम न्यूनतम कराया जा सकता है। 


अगर हेलमेट न पहने होने, सीट बेल्ट न बांधने पर चालान कटा है तो आनलाइन जुर्माना भरा जा सकता है। यह जुर्माना भी सम्बन्धित विभाग के दफ्तर में जाकर जमा किया जा सकता है। यदि 12 दिन तक आप जुर्माना नहीं भर सकते हैं तो भी एक मौका मिलता है। 12 दिन बाद विभाग आपके चालान को कोर्ट भेज देता है। कोर्ट में न्यूनतम जुर्माना जमा कर चालान छुड़वाया जा सकता है। 


कुछ मामलों में सात दिन का ही समय :गाड़ी का चालान अगर किसी गम्भीर मामले में हुआ तो जुर्माना भरने के लिये सात दिन का ही समय दिया जाता है। नशे में गाड़ी चलाते मिलने पर, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीड, मोबाइल पर बात करते हुए चालान होना इसी श्रेणी में आता है। 
चालान को दे सकते हैं कोर्ट में चुनौती  :परिवहन विभाग के अधिकारी बताते है कि ट्रैफिक पुलिस हो या स्थानीय पुलिस अथवा आरटीओ चेकिंग दल। किसी के भी द्वारा गलत तरीके से आपकी गाड़ी का चालान काटा गया है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको जुर्माना भरना ही पड़ेगा। गलत चालान रसीद को कोर्ट में चुनौती देकर अपने चालान को पूरी तरह खत्म कराया जा सकता है।


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