समस्त जन सूचना अधिकारियों को विभाग में आने वाले आवेदन पत्रों को हीलाहवाली न करें :राज्य सूचना आयुक्त

समस्त जन सूचना अधिकारियों को विभाग में आने वाले आवेदन पत्रों को हीलाहवाली न करें :राज्य सूचना आयुक्त


कुशीनगर जनपद के आर0टी0आई0 अधिनियम-2005 एक क्रान्तिकारी एक्ट है। 2005 से पूर्व किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नही थी परंतु 2005 के वाद इस अधिनियम ने जन सामान्य को मजबूत बनाया और शासन की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आयी है, जिससे देश/प्रदेश अच्छे शासन की ओर बढ रहा है, साथ ही अधिनियम का उद्देश्य भी जबाबदेही सुनिश्चित करता है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त चन्द्रकान्त पाण्डेय ने उपरोक्त उद्गार उ0प्र0 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एवं उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों का प्रशिक्षण/कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किये। उन्होने कहा कि इस अधिनियम से लोगो में यह जागरुकता आयी है कि जो कार्य समाज हित में किये जाते है अथवा व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में जहां उन्हे अपने हक का पूर्ण लाभ नही मिल रहा है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना तथा किये गये कार्य की गुणवत्ता आदि को भी जानने की इच्छाशक्ति जागृत हुई है, जिससे विकास कार्य में पारदर्शिता आयी है। उन्होने कहा कि सभी संबंधित जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीली अधिकारी किसी भी आवेदन को बेवजह लम्बित न रखे और उसका निस्तारण नियमों के आधार पर नियत समय में करें, जिससे उन्हे दण्ड का भागी न होना पडें। रजिस्ट्रार उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग जितेन्द्र मिश्र ने कहा कि अधिनियम का दुरुपयोग कम करने और सद्पयोग के बढावा के लिये दिसम्बर 2015 में  उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली तैयार की गयी है, जिसके माध्यम से अधिनियम के होने वाले दुरुपयोग पर काफी रोक लगी है और वास्तविक जरुरतमंदों को अपने से संबंधित सूचनाये प्राप्त हो रही है, जिसका वे लाभ उठा रहे है। उन्होने कहा कि 2005 के पूर्व सूचना प्राप्त करना आसान नही था। यह ऐतिहासिक निर्णय साबित हुआ है। उन्होंने प्रशिक्षण दौरान उपस्थित समस्त जन सूचना अधिकारियों को विभाग में आने वाले आवेदन पत्रों को हीलाहवाली न करें बल्कि मानसिक रूप से तैयार रहे और नियम संगत के तहत मांगी गई सूचना का विवरण अवश्य दें।जिलाधिकारी डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह एक सुनहरा अवसर है सभी विन्दुओं पर ज्ञान प्राप्त करने का साथ ही विभिन्न प्रकार की मांगी गई सूचना को कैसे हेंडिल किया जाना इस कि भी जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाएगी । उन्होंने सभी को उपलब्ध कराई गई नियमावली पुस्तिका का गहनता पूर्वक अध्ययन करने को कहा। प्रशिक्षण के दौरान स्टेट रिसोर्स पर्सन डा0 राहुल सिंह ने जन सूचना अधिकार एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 तथा उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली-2015 में वर्णित नियमों के संबंध में विस्तारपूर्वक प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी। उन्होने बताया कि इस नियमावली के बनने से सूचना प्रकटन की प्रक्रिया और आसान हो गयी है। उन्होने कहा कि आपको जो पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है, उसका बारीकी से अध्ययन कर ले ताकि आवेदनों के निस्तारण में कोई विलम्ब/त्रुटि न हो । उन्होने कहा कि जन सूचना के आवेदनो के निस्तारण में एकरुपता लाने के लिये प्रारुप सुनिश्चित कर दिये गये है, उन्ही पर कार्यवाही की जाये ताकि एकरुपता आ सके। 


उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी राम सूरत पाण्डेय,अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी रॉय,, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी कसया अभिषेक पाण्डेय , पडरौना रामकेश यादव, कप्तानगंज राशिद अनवर, खडडा दिनेश कुमार, हाटा प्रमोद कुमार, जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान , सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी/जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी आदि मौजूद रहे।    
              


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