सूरजपुर 11 जून 2019 / कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डाॅ0 सुभाष राज ने बताया कि मृतक बेचुलाल राजवाडे़ की मृत्यु कब कैसे, कहां धटीत हुई, मृतक का स्वास्थ्य कब से एवं किन कारणो से खराब था, उपरोक्त घटना के लिए कौन-कौन दोषी है ? ऐसी घटना कि पुनरावृत्ति कैसे रोका जा सकता है, जांच के दौरान घटना के संबंध में पाए गये अन्य सार्थक तथ्य से संबंधित जानकारी जिन किसी व्यक्ति के पास हो वह न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सूरजपुर में 18 जून 2019 को न्यायालयीन समयावधि में स्वतः अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित में जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। ज्ञात हो कि न्यायालय कुमारी संतपुष्पा भतपहरी, विशेष न्यायाधिश/एन.डी.पी.एच.एक्ट सूरजपुर के समक्ष लंबित प्रकरण में आरोपी बेचुलाल राजवाडे़ सिंह निवासी सोनगरा, सारसताल थाना भटगांव को न्यायालय के आदेश पर 31 जुलाई 2018 को थाना जयनगर के द्वारा उप जेल सूरजपुर में दाखिल कराया गया था। उक्त बंदी का स्वास्थ्य खराब होने पर 06 अगस्त 2018 को सायं 6ः30 बजे जिला चिकित्सालय सूरजपुर में बंदी की मृत्यु हो गई। कलेक्टर ने इस घटना की मजिस्ट्रिीयल जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर डाॅ. सुभाष राज को मामले की जांच कर सुसंगत अभिलेखो सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया था।
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