निर्वाचन अयोग के फैसले को चुनौती देने वाली तेज बहादुर का याचिका खारिज

निर्वाचन अयोग के फैसले को चुनौती देने वाली तेज बहादुर का याचिका खारिज


नई दिल्ली: नामांकन रद्द होने के बाद बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेजबहादुर यादव की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तेज बहादुर यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा, ''हमें इस याचिका परा विचार करने का कोई आधार नजर नहीं आता है।'' यादव की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि आचार संहिता लागू होने के दौरान भी चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने भी शीर्ष अदालत के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लोक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। सुनवाई के अंतिम क्षणों में भूषण ने न्यायालय से कहा कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका दायर करने की छूट प्रदान की जाए इस पर पीठ ने कहा, ''हम जो कर सकते थे, हमने किया। हमें इस याचिका पर विचार करने के लिए कोई आधार नजर नहीं आता।'' तेज बहादुर यादव को सीमा सुरक्षा बल में जवानों को मिलने वाले भोजन की शिकायत का वीडियो पोस्ट करने पर 2017 में बर्खास्त कर दिया गया था।


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