कुशीनगर: विवाह हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए: विजय कुमार पाण्डे

कुशीनगर: विवाह हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए: विजय कुमार पाण्डे


कुशीनगर जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विवाह हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। यदि लड़के-लड़की की आयु से इसमें कम है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आयेगा। तथा प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर सम्बन्धित पक्ष को दो वर्ष की सजा व एक लाख रूपये जुर्माने का प्राविधन है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह करने रूढ़िवादी परम्परा समाज में प्रचलित है। इस वर्ष 2019 में अक्षय तृतीया 7 मई 2019 को पड़ रही है। बाल विवाह के रोकथाम हेतु जनपद में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है। बाल विवाह में सम्मलित व्यक्तियों के नियमानुसार उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी। वैवाहिक आयोजन कराने वाले मैरेज हॉल, टेन्ट व्यवसायी, बैण्ड बाजा, कैटर्स, पुरोहित/मौलवी इत्यादि व्यक्तियों एवे संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वैवाहिक आयोजन कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले की वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो अन्यथा बाल विवाह के आयोजन में किसी तरह से सहयोग करने वाले व्यक्ति दण्ड के भागी हो सकते है। उन्होंने जनपद के सभी सम्मानित व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि यदि कोई बाल विवाह से सम्बन्धित कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो तत्काल पुलिस हेल्प लाईन न0 100, महिला हेल्प लाईन न0 181, चाइल्ड लाइन न0 1098 या स्थानिय पुलिस स्टेशन को सूचित करे, जिससे बाल विवाह को रोका जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में नियुक्त मतदान कार्मिको (पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय तृतीय) के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिनांक 11 मई 2019 से 14 मई 2019 के मध्य उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पड़रौना एवं उदित नारायण इण्टरमीडिएट कालेज, पडरौना के विभिन्न कक्षों में विधान सभावार 329-खड्डा 11 मई 2019 को 10.00 बजे से 12.30 बजे तक प्रथम पाली, 330-पड़रौना 11 मई को 2.00 बजे से 4.30 बजे तक, द्वितीय पाली, 331-तमकुहीराज में 12 मई 2019 को 10.00 बजे से 12.30 बजे तक प्रथम पाली, 332-फाजिलनगर 12 मई 2019 को 2.00 बजे से 4.30 बजे तक द्वितीय पाली, 333 कुशीनगर में 13 मई 2019 को 10.00 बजे से 12.30 बजे तक प्रथम पाली, 334-हाटा में 13 मई 2019 को 2.00 बजे से 4.30 बजे तक द्वितीय पाली में, 335- रामकोला में 14 मई 2019 को 10.00 बजे से 12.30 बजे तक प्रथम पाली में तथा उपरोक्त चरणों के अनुपस्थित कार्मिकों को 14 मई 2019 को 2.00 बजे से 4.30 तक किया जाना है। उन्होने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिये गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए मतदान कार्मिकों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चि किया गया है


कुशीनगर जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में नियुक्त माईक्रो आब्जर्वर के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिनांक 15 मई 2019 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से उदित नारायण इण्टरमीडिएट कालेज, पड़रौना मे किया जायेगा। उन्होने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिये गये उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए माईक्रो आब्जर्वर के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करे।


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