कुशीनगर जनपद क्षेत्र मे सभी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुनहरी लाल ने बताया कि दिव्यांगजन शक्तीकरण द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 20000/- की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें रू0 15000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 5000/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी ।दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पॉच वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा, गुमटी, हाथठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 7500/-ऋण की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 2500/-की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। तथा ऐसे दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। तथा जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हों तथा जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हो तथा जिनके विरूद्व किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वंय की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्रोतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में असमर्थ हों। तथा स्थानीय निकाय/ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/प्राइवेट विल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवारीजन से अनुमन्य नही होगा। या जिनके द्वारा कम से कम पॉच वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाए उन्हे उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पुंजी) हो या जिनके द्वारा गारन्टी /बन्धक उपलब्ध कराया जाये उन्हे खोखा/गुमटी/हाथठेला के क्रय एवं कार्यशील पुंजी हो उन्होने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन व्यक्ति को जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्राशिक्षित हों अथावा आई0टी0आई0/पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त/डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारी है और उसी ़़क्षेत्र मं व्यवसाय करना चाहते है, उसी वरीयता दी जाएगी। दिव्यांगजन पुनवार्सन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण संचालन हेतु 15 जून 2019 के बाद ऑन लाइन इस वेबसाइट पर http//divyangjandukan.upsdc.gov.in आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्व-प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त बेवसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है तथा अधिक जानकारी के लिए जिला जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।
कुशीनगर से ओमप्रकाश कुमार की रिपोर्ट
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