कुशीनगर: आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में जारी निर्देश

कुशीनगर: आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में जारी निर्देश


जनपद कुशीनगर में आगामी लोकसभा निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने के सन्दर्भ में कुशीनगर जनपद के पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री राजीव नारायण मिश्र ने मतदान केन्द्रों पर 100 मीटर / 200 मीटर की परिधि में निर्गत प्रतिबन्धों के बारे में अवगत कराया जो निम्नवत है


1- मतदान केन्द्र पर 100 मीटर क्षेत्र में प्रतिबन्ध


मतदान केन्द्र / मतदेय स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगें। किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र पर 100 मीटर परिधि में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है। किसी भी तरह के बैनर / पोस्टर के प्रयोग की अनुमति नही है। निर्वाचन ड्यूटी / प्रशासनिक ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति सशस्त्र मतदान केन्द्र के पास नही जायेगा। निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों / पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन / कार्डलेस फोन / वायरलेस सेट के साथ मतदान केन्द्र / मतदेय स्थल में प्रवेश नही कर सकेगा।


2- मतदान केन्द्र पर 200 मीटर क्षेत्र में प्रतिबन्ध-


किसी भी प्रत्याशी का चुनाव बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर के बाहर ही स्थापित किया जयेगा।कोई भी राजनीतिक दल / प्रत्याशी अपने चुनाव बूथ पर केवल 02 कुर्सी व एक मेज तथा एक बैनर लगा सकते है। बैनर का साईज (3X4.5 फीट अधिकतम का हो सकता है)।कोई भी राजनीतिक दल / प्रत्याशी अपने चुनाव बूथ पर जहां 02 से अधिक मतदेय स्थल है वहां 02 मेज व 04 कुर्सी लगा सकता है।चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों / पुलिस प्रशासन के अलावा 200 मीटर परिधि के अन्दर सभी व्यक्तिगत वाहनों का प्रवेश वर्जित है।


रिपोर्ट: ओमप्रकाश कुमार


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